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    भोपाल मंडल पर तत्काल आरक्षण हेतु टोकन वितरण की नई एवं पारदर्शी व्यवस्था 01 अगस्त 2026 से लागू

    पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल
    प्रेस विज्ञप्ति 294/2026
    दिनांक: 24.07.2026

    *भोपाल मंडल पर तत्काल आरक्षण हेतु टोकन वितरण की नई एवं पारदर्शी व्यवस्था 01 अगस्त 2026 से लागू*

    भोपाल। यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता एवं दलालों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भोपाल मंडल पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा तत्काल आरक्षण के लिए टोकन वितरण की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। यह नई व्यवस्था भोपाल मंडल के समस्त आरक्षण केंद्रों पर दिनांक 01 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी।

    नई व्यवस्था के अंतर्गत यात्रियों को तत्काल टिकट प्राप्त करने के लिए टोकन निर्धारित समयावधि में वितरित किए जाएंगे। एसी तत्काल आरक्षण के लिए प्रातः 08:30 बजे से 09:00 बजे तक तथा नॉन-एसी तत्काल आरक्षण के लिए प्रातः 09:00 बजे से 09:30 बजे तक टोकन जारी किए जाएंगे। प्रत्येक काउंटर पर एसी श्रेणी के लिए अधिकतम 10 तथा नॉन-एसी श्रेणी के लिए 15 टोकन वितरित किए जाएंगे। भीड़ एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सक्षम अधिकारी इनकी संख्या में आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे।

    *नई व्यवस्था में दो तरह की प्राथमिकता होंगी* :-
    1. प्राथमिकता ‘A’ :- स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों (दादा-दादी, माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री, पति-पत्नी केवल) के लिए तत्काल टिकट लेने वाले यात्रियों को प्रथम प्राथमिकता ‘A’ श्रेणी मे रखा जायेगा। इस प्राथमिकता वाले यात्रियों को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-
    i. स्वयं के लिये :- स्वप्रमाणित आधार कार्ड अथवा रेलवे द्वारा मान्य अन्य फोटो पहचान पत्र |
    ii. परिवारिक सदस्य के लिये :-
    a. आवेदन प्रपत्र (Requisition Form) प्रस्तुत करने वाले प्रतिनिधि परिवार सदस्य के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, तथा
    b. यात्रा करने वाले किसी भी परिवारिक सदस्य के आधार कार्ड अथवा रेलवे द्वारा स्वीकार्य किसी अन्य फोटो पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, तथा/अथवा
    c. यदि उपर्युक्त दोनों दस्तावेज़ों से पारिवारिक संबंध स्थापित नहीं होता है, तो पारिवारिक संबंध के दस्तावेजी प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति (जैसे – राशन कार्ड, फैमिली मेडिकल कार्ड अथवा परिवार का विवरण दर्शाने वाला कोई अन्य सरकारी दस्तावेज़)।

    2. प्राथमिकता ‘B’ :- प्राथमिकता ‘A’ श्रेणी के अतिरिक्त आने वाले यात्रियों को इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जायेगा । इस प्राथमिकता वाले यात्रियों को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-
    a. प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/प्रतिनिधि के आधार कार्ड अथवा रेलवे द्वारा मान्य किसी अन्य फोटो पहचान-पत्र की स्वयं सत्यापित (Self-attested) प्रति तथा जिस यात्री के लिए आरक्षण कराया जा रहा है, उसके आधार कार्ड अथवा रेलवे द्वारा मान्य किसी अन्य फोटो पहचान-पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति, जिस पर आरक्षण चाहने वाले यात्री के हस्ताक्षर हों।

    टोकनों का आवंटन प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले सभी ‘ए’ (स्वयं एवं परिवार) श्रेणी के टोकनधारकों का कार्य पूर्ण होने के बाद ही ‘बी’ श्रेणी के यात्रियों को आरक्षण काउंटर पर अवसर मिलेगा। प्रत्येक टोकन पर काउंटर संख्या अंकित होगी तथा उसका विवरण निर्धारित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिससे एक ही व्यक्ति द्वारा बार-बार टोकन लेने अथवा टाउट गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। टोकन किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरणीय नहीं होगा तथा टोकन प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही संबंधित आरक्षण काउंटर से टिकट प्राप्त करने का पात्र होगा। टोकनधारकों के कार्य पूर्ण होने के उपरांत, उपलब्धता के आधार पर तत्काल टिकटों की बुकिंग पूर्ववत “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर की जाएगी।

    वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि यह नई व्यवस्था यात्रियों को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यात्री तत्काल आरक्षण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें तथा किसी भी प्रकार के अनधिकृत दलालों अथवा बिचौलियों से दूर रहें।

    जन सम्पर्क अधिकारी,
    पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल

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