एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा डेथ केस की जांच कर रही सीबीआई मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, लेकिन इससे पहले हुई पुलिस जांच की प्रोसेस पर सवाल उठे हैं।
सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों में सामने आया है कि जांच से जुड़े अहम तथ्य पहले ही उनके पास पहुंच रहे थे। इसी के चलते वह समय रहते अग्रिम जमानत लेने में सफल हो गईं।
शुरुआत में ही सास गिरिबाला और पति समर्थ को संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। 13 मई 2026 को सुबह करीब 9:42 बजे सब इंस्पेक्टर (SI) दिनेश शर्मा ने फंदे की रस्सी जब्त की थी, फिर भी दस्तावेजों में रस्सी की पहचान करने वाले का स्पष्ट विवरण दर्ज नहीं है।
ट्विशा के परिजन की ओर से भोपाल कोर्ट में एडवोकेट अंकुर पांडे पैरवी कर रहे हैं। उनका कहना है कि रस्सी को तत्काल एम्स अस्पताल भेजने के बजाय SI की कार में रख दिया गया। बाद में उसे जांच के लिए भेजा गया।
हैरानी यह है कि इतनी बड़ी चूक के बावजूद जिम्मेदार SI पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें, 27 मई को हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी।

रस्सी की पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं
मामले में जांच अधिकारी की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। अग्रिम जमानत के लिए दाखिल आवेदन में जब्ती से जुड़े दस्तावेज में हुई गलतियों का जिक्र किया गया था। इसी आधार पर जमानत मांगी गई। इससे संकेत मिलता है कि केस डायरी से जुड़ी अहम जानकारी गिरिबाला सिंह तक पहुंच रही थी।
जब्ती से जुड़े दस्तावेज में रस्सी की पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है, जबकि पहचान होने के बाद ही रस्सी की जब्ती की जानी थी। इसे पुलिस की गंभीर चूक माना जा रहा है।
13 मई की सुबह रस्सी जब्त की गई। इसके बाद एसआई ने उसे अपनी कार में रख लिया। उसी दिन एम्स अस्पताल में दिनेश शर्मा की अगुवाई में पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन रस्सी डॉक्टरों को परीक्षण के लिए नहीं सौंपी गई। परिजनों के विरोध के बाद 15 मई को रस्सी डॉक्टर के सुपुर्द की गई।
परिजन शुरू से ही पुलिस की मंशा पर सवाल उठा रहे थे। उनका आरोप था कि पुलिस जानबूझकर ऐसी गंभीर त्रुटियां कर रही है, जिससे केस कमजोर हो सकता है। एम्स में परीक्षण के बाद 16 मई को रस्सी को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। फिलहाल सीबीआई केवल ट्विशा की मौत की जांच कर रही है।

इलाज करने वाले मनोचिकित्सक से पूछताछ
ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अब ट्विशा का इलाज करने वाले मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से पूछताछ की है। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ट्विशा का वास्तव में इलाज हुआ था या नहीं और यदि हुआ था तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी।
दरअसल, आरोपी गिरिबाला सिंह की ओर से ट्विशा को मानसिक रूप से परेशान और मनोरोग से जुड़ी समस्या होने का दावा करते हुए भोपाल कोर्ट में उसके इलाज से संबंधित कुछ दस्तावेज पेश किए गए थे।
अब सीबीआई टीम इन मेडिकल दस्तावेजों की वास्तविकता की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से संपर्क कर उनसे इलाज और काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी ली गई।

इन सवालों पर सीबीआई ने की पूछताछ
सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने डॉक्टर से यह जानने का प्रयास किया कि ट्विशा ने कब-कब उनसे इलाज कराया, वह किन समस्याओं को लेकर आई थी, उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी और काउंसलिंग के दौरान उसने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े किन पहलुओं का जिक्र किया था।
सीबीआई यह भी जांच रही है कि क्या ट्विशा वास्तव में किसी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी या फिर उसके इलाज से जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल मामले में किसी अन्य उद्देश्य से किया गया।
वहीं, डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने सीबीआई द्वारा पूछताछ किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मरीज से जुड़ी निजी जानकारी साझा करना उसके अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए वह ट्विशा की काउंसलिंग के दौरान हुई व्यक्तिगत बातों का खुलासा नहीं कर सकते।
फिलहाल सीबीआई मेडिकल रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और अन्य तथ्यों को जोड़कर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।

गिरिबाला ने जिन्हें सजा सुनाई ऐसे 29 कैदी भी जेल में
गिरिबाला सिंह और समर्थ को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के आरोप सामने आए थे। इसके बाद जेल प्रबंधन ने दोनों को अस्पताल वार्ड से बैरक में शिफ्ट कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद गिरिबाला की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन अलर्ट है। अतिरिक्त प्रहरी तैनात किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरों भी बढ़ाए गए हैं।

सुरक्षा बढ़ाने की वजह यह बताई जा रही है कि गिरिबाला ने जज रहते हुए जिन आरोपियों को सजा सुनाई थी, उनमें से 29 सजायाफ्ता इसी जेल में बंद हैं। गिरिबाला 15 जुलाई 2021 से 28 फरवरी 2023 तक भोपाल जिला कोर्ट में जज रही थीं।


