देवेश शर्मा
मुरैना 24 मई ;अभी तक ; वर्तमान में जिले के बानमोर थाने में पदस्थ टीआई अमित भदौरिया व महिला टीआई भूमिका दुबे ने मारपीट के मामले में शुक्रवार को न्यायालय में सरेंडर किया। दोनों अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आज्ञा अग्रवाल के न्यायालय में सरेंडर हुए। यहां न्यायालय ने 25-25 हजार रुपए की जामनत पर दोनों टीआई को छोड़ दिया। दोनों टीआई 2014 में नगर रक्षा समिति की महिला सदस्य की मारपीट के मामले में आरोपी थे। कोर्ट ने इनके खिलाफ वारंट जारी किया था।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में अमित सिविल लाइन थाना मुरैना में बतौर टीआई पदस्थ थे। वहीं भूमिका सिविल लाइन थाने में सब इंस्पेक्टर थीं। नगर रक्षा समिति की सदस्य भूरी बेगम पत्नी बशीर खान निवासी चंबल कॉलोनी के पास ने कोर्ट में इस्तिगासा दायर की थी। जिसमें बताया था 19 सितंबर 2014 को आरोपी अमित व उनकी अधीनस्थ भूमिका ने उनकी थाने में मारपीट की। मामले को न्यायालय ने पंजीबद्ध किया और आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया। इस प्रकरण को निरस्त करवाने के लिए दोनों ने हाईकोर्ट ग्वालियर में याचिका लगाई, जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। शुक्रवार को दोनों टीआई मुरैना कोर्ट में हाजिर हुए। जयनारायण तोमर एडवोकेट ने बताया कि शुक्रवार को न्यायालय के आदेश के पालन में सरेंडर करवाया। यहां से दोनों टीआई को जमानत मिल गई है।


